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Sunday, 11 October 2026

सोशल मीडिया टिप्पणी से विवाद, करन साहू को भेजा गया जेल

 


कवर्धा।सोशल मीडिया पर सर्व यादव समाज के खिलाफ कथित भ्रामक टिप्पणी प्रसारित करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। समाज के पदाधिकारियों की शिकायत पर आरोपी करन साहू के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। वहीं, मामले के दौरान हंगामा करने और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के चलते पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 10 अक्टूबर 2026 को सर्व यादव समाज के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने सिटी कोतवाली थाना कवर्धा में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि 5 सितंबर 2026 को समाज द्वारा कवर्धा शहर में दही हांडी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आरोप है कि इस कार्यक्रम को लेकर करन साहू ने सोशल मीडिया पर दही हांडी टोली के युवाओं और समाज के अन्य लोगों के संबंध में शराब के नशे में कार्यक्रम आयोजित करने जैसी टिप्पणी प्रसारित की थी। समाज के पदाधिकारियों ने इसे भ्रामक बताते हुए समाज की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 461/2026, धारा 299 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

 गवाहों के सामने हंगामा करने का आरोप

पुलिस के अनुसार, 11 अक्टूबर को विवेचना के दौरान आरोपी करन साहू कथित तौर पर आक्रोशित हो गया। आरोप है कि वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा और शिकायतकर्ता को देख लेने की धमकी देने लगा। पुलिस द्वारा समझाइश दिए जाने के बावजूद उसके दोबारा हंगामा करने और मारपीट पर आमादा होने की बात सामने आई।

पुलिस ने संज्ञेय अपराध होने और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए आरोपी के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170 के तहत कार्रवाई की। इसके अलावा धारा 126 एवं 135(3) के तहत प्रतिबंधात्मक इस्तगाशा तैयार कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया।आरोपी की पहचान करन साहू, पिता बिसौहा साहू, उम्र 24 वर्ष, निवासी राजमहल कॉलोनी, कवर्धा के रूप में हुई है।

पुलिस की सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से अपील

कबीरधाम पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी समाज या समुदाय के खिलाफ भ्रामक, आपत्तिजनक अथवा तथ्यहीन टिप्पणियां प्रसारित करने से बचें। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें और सामाजिक सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

रिपोर्ट: राकेश जायसवाल | CG Live Media

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