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Thursday, 24 September 2026

लिव-इन पार्टनर की आत्महत्या मामले में अमीना ताज गिरफ्तार


कवर्धा, 24 सितंबर 2026। कबीरधाम जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में लिव-इन पार्टनर की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला अमीना ताज पर अपने लिव-इन पार्टनर आलोक दुबे को शादी के लिए लगातार दबाव देने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है। पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में अपराध दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी अमीना ताज, पिता स्वर्गीय अशरफ ताज, उम्र 36 वर्ष, निवासी तिवारी आटा चक्की गली, मजगांव रोड, ग्राम सैगोना, थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम को 24 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी महिला को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

29 जुलाई को मिली थी आत्महत्या की सूचना

पुलिस के मुताबिक, 29 जुलाई 2026 को सूचनाकर्ता सुमुख दुबे ने पुलिस को जानकारी दी कि अमीना ताज ने मोबाइल फोन के माध्यम से उसके भाई आलोक दुबे द्वारा फांसी लगाने की सूचना दी है। सूचना मिलने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई।

मृतक के शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम कराया गया। इस मामले में पुलिस ने मर्ग क्रमांक 75/2026 के तहत जांच शुरू की।

चार साल से लिव-इन रिलेशन में रहने की बात

पुलिस की मर्ग जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, वैज्ञानिक अधिकारी की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृतक के परिजनों एवं गवाहों के बयान लिए गए। जांच के दौरान पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन और लैपटॉप तथा आरोपी अमीना ताज के तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए।

पुलिस के अनुसार, जांच में यह बात सामने आई कि आलोक दुबे करीब चार वर्षों से अमीना ताज के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रहा था।

शादी और धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव का आरोप

पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान सामने आए तथ्यों में आरोपी महिला द्वारा आलोक दुबे पर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर मुस्लिम रीति-रिवाज से शादी करने के लिए दबाव बनाए जाने की बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक, शादी नहीं करने पर बलात्कार के मामले में फंसा देने की धमकी देकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का भी आरोप है।

पुलिस जांच के अनुसार, लगातार दबाव और कथित मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर आलोक दुबे ने 29 जुलाई 2026 को दोपहर करीब 12 बजे से 12:30 बजे के बीच आरोपी के किराये के मकान के बैठक कमरे में वेंटिलेशन से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

पोस्टमार्टम में आत्महत्या की पुष्टि

पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण फांसी लगाने से दम घुटना बताया गया है और मृत्यु की प्रकृति आत्महत्या होना उल्लेखित है। इसके अलावा वैज्ञानिक अधिकारी, सीन ऑफ क्राइम यूनिट कबीरधाम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था। पुलिस के अनुसार वैज्ञानिक जांच में भी मृत्यु फांसी लगाने से होने की बात सामने आई।

मर्ग जांच के बाद दर्ज हुआ अपराध

मर्ग जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और बयानों के आधार पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया आरोपी अमीना ताज के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का अपराध पाए जाने की बात कही है।

इसके बाद 23 सितंबर 2026 को सिटी कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 413/2026 के तहत धारा 108 बीएनएस में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

इसके अगले दिन यानी 24 सितंबर को पुलिस ने आरोपी अमीना ताज को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हुई कार्रवाई

कबीरधाम पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार एवं अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय आशीष शुक्ला के दिशा-निर्देशन में की गई।

थाना सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक लालजी सिन्हा के नेतृत्व में विवेचना अधिकारी और थाना पुलिस टीम ने मामले की जांच की।पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई जारी है।



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